Haryana Tractor Subsidy Scheme 2025-26: हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है, जिसे Haryana Tractor Subsidy Scheme 2025-26 नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और कमजोर वर्ग के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, विशेष रूप से ट्रैक्टर, की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि खेती को अधिक आसान, तेज और उत्पादक बनाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर (HP) या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर ₹3.00 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
Haryana Tractor Subsidy Scheme 2025-26 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आधुनिक कृषि यंत्रों से जोड़ना है। ट्रैक्टर जैसी मशीनरी से किसान कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं, जिससे खेती की लागत घटती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। यह योजना किसानों को पारंपरिक खेती से आधुनिक और यांत्रिक खेती की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Haryana Tractor Subsidy Scheme 2025-26 महत्वपूर्ण तिथियाँ
- ऑनलाइन आवेदन शुरू : 27 दिसंबर 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जनवरी 2026 (रात 11:59 बजे तक)
- किसानों को सलाह दी जाती है कि आवेदन समय पर पूरा करें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पात्र किसानों को 45 HP या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर ₹3.00 लाख प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा।
- ट्रैक्टर की खरीद और भौतिक सत्यापन के बाद यह सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। बैंक खाता मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?
- इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा
लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। - चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी।
पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- किसान अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए
- किसान पिछले पाँच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ न लिया हो
- किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए
- भूमि परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर हो सकती है
- ट्रैक्टर खरीदने के बाद पाँच वर्षों तक ट्रैक्टर बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- फैमिली आईडी (PPP)
- जाति प्रमाण पत्र (SC)
- बैंक खाता विवरण
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पंजीकरण
निष्कर्ष
यदि आप हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Haryana Tractor Subsidy Scheme 2025-26 आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार की इस सहायता योजना का लाभ उठाएँ।
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