Central Government YojanaPM Yojana
Aam Aadmi Bima Yojana (AABY): छोटे कारीगरों को मिलेंगे 75000 रुपये
Aam Aadmi Bima Yojana (AABY): आम आदमी बीमा योजना (AABY) एक सरकारी प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में आबादी के असंगठित क्षेत्र को किफायती जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना है। यह योजना 2007 में शुरू की गई थी और इसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है।
Aam Aadmi Bima Yojana में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे की आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या है, जरूरी दस्तावेज आदि । आज के इस लेख में हम आपको ये सभी जानकारी देगें । तो अगर आप इस योजना की संपूर्ण जानकारी चाहते है तो लेख को अंत जरूर पढ़े ।
आम आदमी बीमा योजना का उदेश्य
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन लोगों को लक्षित करती है जो असंगठित क्षेत्रों जैसे कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, हथकरघा, निर्माण और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करते हैं। ताकि परिवार में अगर कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में इस योजना का लाभ सदस्य को दिया जाएगा ।
Aam Aadmi Bima योजना की मुख्य शर्ते
AABY योजना के तहत, परिवार का मुखिया या परिवार का 18 से 59 वर्ष की आयु का कमाने वाला सदस्य बीमा कवरेज के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। इस योजना के लिए प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है। इस योजना के लिए कुल प्रीमियम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 200 रुपये है।
कुल प्रीमियम में से 100 रुपये केंद्र सरकार, 30 रुपये राज्य सरकार और शेष 70 रुपये लाभार्थी द्वारा वहन किए जाते हैं। प्रीमियम की राशि इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) या भुगतान के किसी अन्य तरीके से लाभार्थी के बैंक खाते से काट ली जाती है।
इस योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 30,000 रुपये, दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 75,000 रुपये तथा दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये का कवरेज प्रदान किया जाता है। इस कवरेज में बीमाधारक की मृत्यु की स्थिति में उसके बच्चों को छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ भी शामिल है।
बीमा कवरेज का दावा करने के लिए, बीमित व्यक्ति के नामित व्यक्ति को घटना के घटित होने के 30 दिनों के भीतर एलआईसी शाखा कार्यालय या किसी अन्य अधिकृत कार्यालय में दावा प्रपत्र जमा करना होगा। उसके बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा दावे की प्रक्रिया की जाती है और नामित व्यक्ति के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।
कुल मिलाकर, आम आदमी बीमा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आबादी के असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और उनके वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है।
आम आदमी बीमा योजना के लाभ
- वित्तीय सहायता: AABY योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 30,000 रुपये, दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 75,000 रुपये तथा दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये का कवरेज प्रदान किया जाता है।
- किफायती प्रीमियम: AABY योजना के लिए प्रीमियम बहुत किफायती हैं और सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिससे यह सभी आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सुलभ हो जाता है।
- प्राकृतिक आपदाओं के लिए कवरेज: AABY योजना बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी कवर करती है।
- आसान नामांकन: AABY योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया सरल और आसान है, और व्यक्ति वर्ष के किसी भी समय नामांकन कर सकते हैं।
- महिलाओं के लिए कवरेज: AABYयोजना महिलाओं के लिए विशेष लाभ भी प्रदान करती है, जिसमें मातृत्व लाभ और महिला-मुखिया परिवारों के लिए कवरेज शामिल है।
आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय
Aam Aadmi Bima Yojana उन लोगों को कवर करती है जो कम आय वाले व्यवसायों में लगे हुए हैं। इन व्यवसायों के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:
ईंट भट्ठा मजदूर | कर्मचारी |
कपड़ा | शारीरिक रूप से विकलांग |
बीड़ी श्रमिक | स्व-नियोजित व्यक्ति |
खांडसारी/चीनी जैसे खाद्य पदार्थ | निर्माण श्रमिक |
बढई का | Safai Karamacharis |
लकड़ी के उत्पादों का निर्माण | नारियल प्रोसेसर |
मोची | रिक्शा चालक / ऑटो चालक |
कागज़ उत्पादों का निर्माण | रेशम के कीड़ों का पालन |
मछुआरों | ग्रामीण गरीब |
चमड़ा उत्पादों का निर्माण | प्राथमिक दूध उत्पादक |
हमाल | भेड़ पालक |
मुद्रण | पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं |
हस्तशिल्प कारीगर | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत शामिल असंगठित श्रमिक |
रबर और कोयला उत्पाद | ताड़ी निकालने वाले |
हथकरघा बुनकर | स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं |
मोमबत्ती निर्माण जैसे रासायनिक उत्पाद | ग्रामीण भूमिहीन परिवार |
हथकरघा एवं खादी बुनकर | प्रवासी भारतीय श्रमिक |
मिट्टी के खिलौने जैसे खनिज उत्पादों का निर्माण | पावरलूम श्रमिक |
लेडी टेलर्स | पटाखा बनाने वाले कर्मचारी |
कृषक | नमक उत्पादक |
चमड़ा एवं चर्मशोधन श्रमिक | Aanganwadi Teachers |
परिवहन चालक संघ | तनी हुई पत्ती संग्राहक |
पापड़ बनाने वाले कारीगर ‘सेवा’ ट्रांसपोर्ट से जुड़े | शहरी गरीबों के लिए योजना |
बागान श्रमिक | वन कर्मचारी |
Aam Aadmi Bima Yojana के लिए जरुरी पात्रता
- आयु सीमा: यह योजना 18 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए खुली है।
- आय सीमा: आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित होना चाहिए, तथा उसकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- व्यावसायिक आवश्यकताएँ: आवेदक को निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में नियोजित होना चाहिए – भूमिहीन कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर, मछुआरे, बुनकर, हस्तशिल्प कारीगर और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह की गतिविधियों में लगे लोग। इसके अतिरिक्त, यह योजना शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को भी कवरेज प्रदान करती है – स्ट्रीट वेंडर, कूड़ा बीनने वाले और सफाई कर्मचारी।
- सामाजिक सुरक्षा योजना: आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना, जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, या किसी अन्य सरकारी जीवन बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
Aam Aadmi Bima Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड: आवेदक के पास पहचान के प्रमाण के रूप में वैध आधार कार्ड होना चाहिए।
- आयु प्रमाण: आवेदक की आयु दर्शाने वाला दस्तावेज़, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
- पता प्रमाण: कोई भी दस्तावेज़ जो आवेदक का पता दर्शाता हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या पासपोर्ट।
- बैंक खाता: आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, और खाता संख्या और IFSC कोड सहित बैंक विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र: आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, अपनी वार्षिक आय दर्शाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- व्यवसाय प्रमाण: आवेदक के व्यवसाय को दर्शाने वाला दस्तावेज़, जैसे कार्य पहचान पत्र, आवश्यक है।
किन लोगो को नहीं मिलेगा लाभ
- यह योजना उन व्यक्तियों को कवर नहीं करती है जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी या भविष्य निधि के साथ निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी।
- यह योजना उन व्यक्तियों को कवर नहीं करती जो आयकरदाता हैं।
- यह योजना उन व्यक्तियों को कवर नहीं करती जो पहले से ही अन्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर हैं।
- यह योजना उन व्यक्तियों को कवर नहीं करती जो परिवार के मुख्य कमाने वाले नहीं हैं।
- यह योजना 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कवर नहीं करती है।
Aam Aadmi Bima Yojana के आवेदन कैसे करे
- चरण 01: आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निकटतम आम आदमी बीमा योजना केंद्र या बीमा एजेंट से संपर्क करें।
- चरण 02: व्यक्तिगत जानकारी, आय, व्यवसाय और बैंक खाता विवरण सहित सटीक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
- चरण 03: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, आयु प्रमाण, पता प्रमाण, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और व्यवसाय प्रमाण संलग्न करें।
- चरण 04: पूरा आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज आम आदमी बीमा योजना केंद्र या बीमा एजेंट को जमा करें।
- चरण 05: बीमा एजेंट आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो वह पॉलिसी प्रमाणपत्र जारी कर देगा।
- चरण 6: पॉलिसी प्रमाणपत्र आवेदक के पंजीकृत पते पर भेजा जाएगा, और एक प्रति बीमा एजेंट द्वारा रखी जाएगी।
- चरण 07: आवेदक पॉलिसी शर्तों के अनुसार प्रीमियम राशि का भुगतान वार्षिक या किश्तों में कर सकता है।
निष्कर्ष
तो दोस्तों इस आर्टिकल मे हमने आपको बताया कि कैसे आप Ambedkar Awas Navinikarn Yojana के लिए आवेदन कर सकते है। इसीलिए हम आपसे ये उमीद करते है की आपको हमारा ये लेख अच्छा लगा होगा ।अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करे।इसके अलावा आप नीचे दिये लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते है ।
Latest Govt Yojana | Click Here | ||||
Official Website | Click Here |