EWS Certificate Haryana Online Apply : EWS DOWNLOAD
EWS Certificate Haryana Online apply: देश में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए, केंद्र सरकार ने भारतीय राज्यों के लिए EWS प्रमाणपत्र शुरू किया। हालाँकि गुजरात EWS बिल पारित करने वाला पहला राज्य था, लेकिन हरियाणा जैसे अन्य राज्य भी पीछे नहीं रहे हैं। यह लेख EWS प्रमाणपत्र हरियाणा के लिए आवेदन करने के विवरण के साथ-साथ पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों का पता लगाता है।आज 23 अगस्त 2024 को हरियाणा सरकार ने EWS सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव किया है। इस लेख में हम आपको उस बदलाव के बारे में बताएँगे ।
उल्लेखनीय EWS विधेयक 12 जनवरी, 2019 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक के अनुसार, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के नागरिकों को उनके निवास राज्यों में कुछ आरक्षण दिए गए थे। EWS विधेयक के प्रावधानों को हरियाणा सरकार ने भी लागू किया है। यदि आप EWS प्रमाणपत्र हरियाणा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ कुछ विवरण दिए गए हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है।
EWS Certificate Haryana का विवरण
हरियाणा के निवासी जो निम्न आय वर्ग से आते हैं और सामान्य श्रेणी से संबंधित हैं, वे EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं । EWS प्रमाणपत्र हरियाणा के लाभार्थी को राज्य सरकार की नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिलती है। प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए वैध होता है, इसलिए इसे हर साल नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। आवेदक अपने EWS आवेदन जमा करने के लिए आधिकारिक सरल हरियाणा पोर्टल पर जा सकते हैं।
EWS Certificate Haryana के लिए पात्रता
हरियाणा के निवासी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
- आप सामान्य वर्ग से हैं, किसी आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी या ओबीसी से नहीं।
- पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आपके पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
- यदि आपके परिवार की मुखिया केवल एक महिला है।
- आपकी आय का प्राथमिक स्रोत शारीरिक श्रम है।
- माता-पिता दोनों की शिक्षा उच्चतर माध्यमिक से कम है।
- आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के सदस्य हैं।
Haryana EWS Certificate आवश्यक दस्तावेज
EWS प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए आवेदन करने के लिए पहले आपको बहुत से दस्तावेज़ो की जरुरत होती थी । लेकिन अब सरकार ने इन सब को हटा दिया है । अब आप सरल पोर्टल पर जाकर सिर्फ अपनी फेमिली आईडी से EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते है । आपको किसी भी आधिकारी के साइन की जरुरत नहीं पड़ेगी ।
How to apply for EWS Certificate Haryana?
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- चरण 1: सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘साइन इन’ करें।
- चरण 2: यदि आपके पास पोर्टल पर कोई खाता नहीं है, तो ‘नया उपयोगकर्ता? यहां पंजीकरण करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 3: लॉगइन करने के बाद आपको ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ विकल्प पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
- चरण 4: ‘सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 5: विकल्पों की सूची से ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र’ विकल्प खोजें।
- चरण 6: ‘आवेदन के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें और ‘मेरे पास एक परिवार आईडी है’ चुनें और अपने ‘परिवार पहचान पत्र’ से आईडी दर्ज करें
- चरण 7: खुलने वाले अगले पेज पर अपने परिवार के सदस्यों का विवरण भरें और ‘ओटीपी भेजें’ पर क्लिक करें।
- चरण 8: जैसे ही आवेदन पत्र खुले, आवेदन का विवरण जांचें और वह वर्ष चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
- चरण 9: ‘आवेदक के स्वामित्व वाली संपत्ति’ के अंतर्गत विकल्पों की सूची में अपनी स्वामित्व वाली संपत्तियों की संख्या का चयन करें।
- चरण 10: घोषणा बॉक्स पर टिक करें, अपना कैप्चा कोड भरें और फॉर्म सबमिट करें।
- चरण 12: अनुलग्नक को सुरक्षित रखें और अंतिम जमा करने से पहले आवेदन का पूर्वावलोकन देखें।
Ews Certificate Haryana Status?
- चरण 1: ‘ ट्रैक एप्लिकेशन/अपील ‘ विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 2: विभाग और सेवा का चयन करें।
- चरण 3: आवेदन संदर्भ आईडी और ‘स्थिति जांचें’ दर्ज करें।
निष्कर्ष
तो दोस्तों इस आर्टिकल मे हमने आपको बताया कि कैसे आप EWS Certificate Haryana Online Apply के लिए आवेदन कर सकते है। इसीलिए हम आपसे ये उमीद करते है की आपको हमारा ये लेख अच्छा लगा होगा ।अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करे।इसके अलावा आप नीचे दिये लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते है ।
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Haryana EWS Certificate FAQ
प्रश्न: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है?
उत्तर: केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
प्रश्न: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आमतौर पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने में 10-15 दिन लगते हैं।
प्रश्न: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है?
उत्तर: ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक के लिए वैध है।
प्रश्न: ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद क्या करना होगा?
उत्तर: वैधता अवधि समाप्त होने के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।