Haryana Power Spray Pump Subsidy Yojana 2026 : किसानों को मिलेगा ₹3000 - Sarkari Yojana Apply

Haryana Power Spray Pump Subsidy Yojana 2026 : किसानों को मिलेगा ₹3000

Haryana Power Spray Pump Subsidy Yojana 2025-26:हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है, जिसका नाम Haryana Power Spray Pump Subsidy Yojana 2025-26 है। इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को बैटरी से चलने वाले पावर स्प्रे पंप खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से जोड़ना, खेती के काम को आसान बनाना और फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है। पावर स्प्रे पंप की मदद से किसान कम समय में अधिक क्षेत्र में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है।

योजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना किसानों को बैटरी चालित पावर स्प्रे पंप खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाई गई है। इसका मुख्य लक्ष्य छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ना है, ताकि वे कम मेहनत में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। इस योजना से न केवल खेती आसान होगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और वे आधुनिक साधनों के साथ आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ

इस योजना के तहत किसानों को पावर स्प्रे पंप की खरीद पर 50 प्रतिशत तक या अधिकतम ₹3000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

 महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन शुरू : 24 दिसंबर 2025
  • आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जनवरी 2026 (रात 11:59 बजे तक)
  • किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर दें।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

  • पावर स्प्रे पंप खरीदने पर सरकारी सब्सिडी
  • 50% या अधिकतम ₹3000 तक की सहायता
  • छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता
  • सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में
  • आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा
  • खेती में समय, श्रम और लागत की बचत

पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा:

  • किसान हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • आवेदक छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए
  • किसान ने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो
  • किसान के पास खेती से संबंधित वैध दस्तावेज होने चाहिए

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • खेत / भूमि से संबंधित दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

योजना के अंतर्गत शामिल जिले

यह योजना हरियाणा राज्य के निम्न जिलों में लागू की गई है:

  • अम्बाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर।

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