बेटी की शादी पर मिलेंगे ₹71000: Haryana Vivah Shagun Yojana Apply
Haryana Vivah Shagun Yojana Apply: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों की कन्याओं के शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का शुभारंभ किया है। जिसमे की गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे परिवारों की कन्याओं की शादी में सरकारों उनको कन्यादान के रूप में धनराशि देती है। जिसका प्रयोग परिवार लड़की की शादी के लिए कर सकता है और अपने शादी के खर्च को थोड़ा काम कर सकता है।हरियाणा सरकार वैसे तो गरीब परिवार के लिए बहुत सी योजना चलाती हैं। उसी के आधार पर ही इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जिसका लाभ हरियाणा के लोग उठा सकते है ।
अगर आप Haryana Vivah Shagun Yojana में आवेदन करना चाहते हैं। तो आवेदन से पहले आपको योजना की पात्रता व योजना में आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। जिसके लिए आपको सलाह दी जाती है। कि आप इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। क्योंकि इस लेख में आपको Haryana Vivah Shagun Yojana के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी । जो आपके बहुत काम आएगी ।
Haryana Vivah Shagun Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
विभाग का नाम | हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय |
योजना शुरू करने वाला राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | हरियाणा के गरीब परिवार की बेटिया |
योजना उद्देश्य | विवाह के समय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www. haryanascbc.gov.in |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देशय
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे परिवारों की बेटियों की शादी में होने वाले खर्च को कम करना है। क्योंकि हरियाणा में बहुत से परिवार ऐसे हैं। जो बेटी की शादी का खर्च उठाने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसे परिवार को हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विभाग शगुन योजना के तहत धनराशि प्रदान करती है। जो की 41000 से लेकर 71000 के रूप में होती है। जो अलग-अलग श्रेणी के अनुसार दी जाती है।
सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का एक और मुख्य उद्देश्य था कि गरीब परिवार जब अपनी बेटी की शादी करते हैं। तो शादी के खर्चे से उनके आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। ऐसे में सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देकर उनके आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में उनकी मदद करती है। योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसका लिंक आपको नीचे लेख में मिल जाएगा।
Haryana Vivah Shagun Yojana Benefit (लाभ)
- योजना का लाभ हरियाणा के गरीब परिवार को मिलता है।
- परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है।
- गरीब परिवार की बेटियों की शादी में होने वाले खर्च में सहायता मिलती है।
- लाभार्थी को 41000 से लेकर 71000 तक का लाभ मिलता है।
- गरीब परिवार को इस योजना के अलावा अन्य योजना का भी लाभ इस योजना से मिलता है।
Haryana Vivah Shagun Yojana Eligibility (पात्रता)
- लाभार्थी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की होनी चाहिए।
- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए:
- विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी
- अनाथ लड़की
- एससी, डीटी या टपरीवास समुदायों का सदस्य
- खिलाड़ी की बेटी (किसी भी जाति की)
- समाज के किसी भी वर्ग से (सामान्य या पिछड़ा वर्ग)
- विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)
- लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Haryana Vivah Shagun Yojana Documents (दस्तावेज)
- Aadhar Card
- शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- विवाह कार्ड
- बैंक खाता पासबुक (विवरण)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि
केटेगरी | राशि |
विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की कन्या या अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 51000 रूपये |
SC/ DT/ टपरीवास जाति की कन्या जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 71000 रूपये |
खेल महिला (किसी भी जाति की) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 41000 रूपये |
सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 41000 रूपये |
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। | 51000 रूपये |
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों में से एक विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। | 41000 रूपये |
- हरियाणा के समाज के सभी वर्गों से संबंधित जो दम्पति योजना के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे विवाह की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण करवाएंगे, तो उन्हें 1100 रुपये का शगुन तथा मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा।
How To Apply For Haryana Vivah Shagun Yojana? (मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें)
- योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको कन्या की शादी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण होने के बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
- मैरिज सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको https://shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर चले जाना है।
- यहां पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और Sign In पर क्लिक करके यूजरनेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है।
- अब आपको वेबसाइट में इस स्कीम के लिए अप्लाई करने का विकल्प दिखाई देगा।
- यहाँ आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से फैमिली आईडी से अपने फॉर्म को भरना है और माँगे गये दस्तावेज को अपलोड कर देना है ।
- सबमिट के बाद आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन विभाग के द्वारा वेरीफाई की जाएगी।
- अगर वेरिफिकेशन में आपके सभी दस्तावेज सही पाए गये तो 30 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में राशि को भेज दिया जाएगा ।
निष्कर्ष
तो दोस्तों इस आर्टिकल मे हमने आपको बताया कि कैसे आप Haryana Vivah Shagun Yojana में आवेदन कर सकते है। इसीलिए हम आपसे ये उमीद करते है की आपको हमारा ये लेख अच्छा लगा होगा ।अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करे।इसके अलावा आप नीचे दिये लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते है ।
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