PM Kusum Solar Water Pump Yojana 2025 : किसानों के लिए सोलर पम्प पर भारी सब्सिडी, अभी करें बुकिंगकृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025 के लिए पीएम कुसुम सोलर वाटर पम्प योजना के तहत किसानों को 60-75% सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर आप भी अपने खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है। विभाग द्वारा ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल 26 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक के लिए खोल दिया गया है। इस तिथि के बाद किसी भी प्रकार की बुकिंग नहीं की जाएगी, इसलिए किसान समय पर अपना पंजीकरण एवं बुकिंग अवश्य करें।
योजना का उद्देश्य
प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु सस्ते और प्रदूषण-रहित ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराना तथा डीजल पम्पों को सोलर पम्प में परिवर्तित कर किसानों के खर्च को कम करना।ताकि किसानो के जीवन स्तर में सुधार आए और उनकी आय में बढ़ोतरी होय।
PM Kusum Solar Pump Yojana 2025 – मुख्य बिंदु
| विवरण (Category) | जानकारी (Details) |
| आवेदन वेबसाइट | agriculture.up.gov.in (केवल ऑनलाइन) |
| टोकन मनी | ₹5,000 (बुकिंग के समय ऑनलाइन जमा करनी होगी) |
| चयन प्रक्रिया | ई-लॉटरी (E-Lottery) प्रणाली द्वारा |
| शर्त (बोरिंग) | यदि उपयुक्त बोरिंग नहीं मिली, तो टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। |
| पम्प का प्रकार | बिजली रहित क्षेत्रों में डीजल पम्प को सोलर पम्प में बदला जा सकेगा। |
| प्रतिबंधित क्षेत्र | दोहित/अतिदोहित क्षेत्रों में नए पम्प नहीं लगेंगे |
| ब्याज में छूट (Loan) | ऋण लेने पर कुल 6% छूट (3% केंद्र + 3% राज्य) AIF के तहत मिलेगी। |
पात्रता
- प्रदेश का कोई भी किसान जिसकी अपनी कृषि भूमि हो।
- किसान का विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
- किसान के नाम पर उपयुक्त बोरिंग होना जरूरी है।
- जिन किसानों को भविष्य में विद्युत कनेक्शन चाहिए, वे आवेदन न करें — क्योंकि सोलर पम्प लग जाने के बाद उसी बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
आवश्यक बोरिंग मानक
- 2 HP – 4 इंच बोरिंग
- 3 HP एवं 5 HP – 6 इंच बोरिंग
- 7.5 HP एवं 10 HP – 8 इंच बोरिंग
Note:: बोरिंग सत्यापन में सही न पाए जाने पर आवेदन रद्द और ₹5000 टोकन मनी जप्त हो जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| प्रक्रिया | तिथि |
|---|---|
| पोर्टल खुलने की तिथि | 26 नवंबर 2025 |
| अंतिम तिथि | 15 दिसंबर 2025 |
| इसके बाद बुकिंग | स्वीकार नहीं होगी |
पानी की गहराई के अनुसार उपयुक्त पम्प
- 22 फीट – 2 HP सर्फेस
- 50 फीट – 2 HP सबमर्सिबल
- 150 फीट – 3 HP सबमर्सिबल
- 200 फीट – 5 HP सबमर्सिबल
- 300 फीट तक – 7.5 HP एवं 10 HP सबमर्सिबल
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दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों के लिए नियम
- नए सोलर पम्प नहीं लगेंगे।
- पुराने डीजल पम्प को माइक्रो-सिंचाई के साथ सोलर में बदला जा सकेगा।
- यदि किसान माइक्रो सिंचाई का उपयोग नहीं करता, तो उसे उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय देना होगा। अन्यथा ₹5000 टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- भूमि संबंधित दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- किसान पंजीकरण संख्या
- उपयुक्त बोरिंग के प्रमाण
- माइक्रो-irrigation अनुबंध (यदि लागू)

आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले विभागीय पोर्टल पर जाएं: https://agriculture.up.gov.in/ यहाँ अपना किसान पंजीकरण पूरा करें।
- पोर्टल पर “अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें।
- ₹5000 ऑनलाइन टोकन मनी जमा करें।
- बुकिंग की अंतिम तिथि के बाद किसानों का चयन ई-लॉटरी से किया जाएगा।
- चयनित किसानों को SMS द्वारा सूचना मिलेगी।
- इसके बाद निर्धारित समय के भीतर अवशेष किसान अंश का भुगतान करना होगा।
- ऑनलाइन टोकन जनरेट करें
- इंडियन बैंक या ऑनलाइन माध्यम से राशि जमा करें
- समय पर भुगतान न करने पर आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा और टोकन मनी जब्त हो जाएगी।
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